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योजना का शीर्षक | राष्ट्रीय बुजुर्गस्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) |
प्रभाग (ई-मेल पता) | गैर-संचारी प्रभाग (skdir-gupta[at]nic[dot]in) |
योजना की वित्त-पोषण पद्धति | केंद्र सरकार कुल बजट का 75% वहन करेगी और राज्य सरकार जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए बजट का 25% अंशदान देगी। |
संक्षिप्त विवरण | "रोगी और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनयम 2007” के अंतर्गत “राष्ट्रीय वृद्धजन नीति" में की गई सिफारिशों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान एनपीएचसीई की शुरुआत की थी। |
लाभार्थी और पात्रता मानदंड | देश में सभी बुजुर्ग लोग (60 वर्ष से ऊपर) |
लाभ के प्रकार | विशेष रूप से राज्य स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली के माध्यम से बुजुर्ग लोगों के लिए नि:शुल्क, विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। |
लाभ कैसे प्राप्त करें | राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र दिशा-निर्देशों और निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सुविधा का लाभ लेने हेतु निर्धारित प्रपत्र में कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करें। |
वेबसाइट यूआरएल या विस्तृत पीडीएफ | विस्तृत पीडीएफ प्रचालनात्मक दिशानिर्देश |
योजना की वैधता | 2016-17 |
मुख्य शब्द | एनपीएचसीई, राष्ट्रीय बुजुर्गस्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, एनसीडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन |